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30 वर्ष पूर्व बने नियम का होगा पालन, बिना टिकट

3 वर्ष पहले
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30 वर्ष पूर्व बने नियम का होगा पालन, बिना टिकट महिला यात्री को ट्रेन से नहीं उतार पाएंगे टीटीई

भास्कर न्यूज|घाटशिला

बिना टिकट अकेले सफर कर रही महिला रेल यात्री को टीटीई अब ट्रेन से नहीं उतार सकेंगे। इसको लेकर रेलवे की ओर से गाइडलाइन भी जारी किया गया है। लगभग तीन दशक पुराने इस कानून को सख्ती से लागू करने को लेकर रेलवे बाेर्ड स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस कानून के बारे में अधिकांश लोगों की बातें तो दूर रेल कर्मियों को भी जानकारी नहीं है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम भास्कर ने बताया कि महिला यात्रियों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि किसी स्टेशन पर या ट्रेन में अकेले सफर कर रही महिला यात्री के साथ छेड़खानी व अन्य घटनाएं घट रही हैं। वहीं अकेले सफर कर रही महिला यात्री को किसी भी स्टेशन पर उतारने से अनहोनी की आशंका भी बनी रहती है। इसलिए तीन दशक पुराने कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। रेलवे की ओर से वर्ष 2018-19 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है।

भारतीय रेलवे ने वर्ष 2018-19 को घोषित किया है महिला सशक्तीकरण वर्ष

1989 में बनाया गया था कानून

सीनियर डीसीएम ने बताया कि वर्ष 1989 में कानून बना था। इसके तहत अकेले सफर कर रही महिला यात्री को टिकट नहीं होने पर किसी भी स्टेशन पर नहीं उतारा जा सकता है। टीटीई को जिला मुख्यालय के स्टेशन पर कंट्रोल रूम को सूचित करना होता है और वहां से उसे दूसरी ट्रेन में टिकट के साथ बैठाने की जिम्मेवारी जीआरपी के महिला कांस्टेबल की होती है। वहीं आरक्षित कोच में प्रतीक्षा सूची में नाम होने पर भी उसे कोच से नहीं निकाला जा सकता है।

तत्काल टिकट बुकिंग में सतर्कता बरतेगा रेलवे

इधर, दक्षिण-पूर्व रेलवे की विजिलेंस टीम ने रेलवे बोर्ड को अनुशंसा की है कि दूसरी जगहों से यात्रा करने वाले यात्रियों से टिकट लेने के दौरान यह प्रमाण लिया जाए कि वे 24 घंटे के अंदर संबंधित स्टेशन पर कैसे पहुंचेंगे और समय पर ट्रेन पकड़ लेंगे। संदेहास्पद यात्रियों को टिकट न दें। यह अनुशंसा तत्काल टिकट में गड़बड़ी को लेकर देशभर में चलाई गई ड्राइव में 6600 फर्जी टिकट पकड़े जाने के बाद की गई है।

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