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किशोरी का अपहरण करने वाले को 10 साल कारावास की सजा

3 वर्ष पहले
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16 वर्षीय किशोरी का अपहरण करने वाला मिथिलेश को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला व्यवहार न्यायालय के स्पेशल जज रामबाबू गुप्ता की कोर्ट ने गुरुवार को सुनाया है। किशोरी को शादी करने के नियत से आरोपी ने अपहरण किया था।मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 मई को दोषी करा दिया था और आरोपी को दोषी करार दिए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया था। मामले में आरोपी के सजा के बिंदू पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने गुरूवार की तारीख मुकर्रर की थी। कोर्ट ने आरोपी के उपस्थिति में सजा के बिंदू पर सुनवाई शुरू की। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सुनिल चंद्र श्रीवास्तव ने बहस की और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पारसनाथ साव ने बहस किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बेंगाबाद थाना के किशनीचकके आरोपी मिथिलेश यादव को आईपीसी की धारा 366 में 10 साल और पोक्सो एक्ट की धारा 8 में 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों धाराओं में 7 हजार रुपए का अर्थदंड भी आरोपी को कोर्ट ने लगाया है। 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपी मिथिलेश ने अपने जमानत के लिए स्पेशल जज की कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर आरोपी को जमानत देने से साफ इंकार कर दिया था। किशोरी के पिता ने बेंगाबाद थाना में एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा था कि 22 अप्रैल 2016 को शाम बजे गांव से दक्षिण तरफ शौच के लिए उसकी 16 वर्षीय पुत्री गई थी। लेकिन काफी देर तक वह वापस नहीं लौटी तो उसे खोजबीन करने लगा। तो उसी दौरान उसे पता चला कि उसके पुत्री को किशनीचक के मिथिलेश यादव ने उसके साथ शादी करने के नियत से अपहरण किया है।

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