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मारपीट के आरोपी को एक साल की सजा और एक बरी

3 वर्ष पहले
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मारपीट के एक मामले में शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पवन कुमार की अदालत ने कुंवर तुरी को धारा 354 भादवि में एक साल तथा धारा 323 भादवि में छह माह कारावास की सजा सुनायी है। जबकि उसकी प|ी विमली देवी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के हारोडीह की है। कांड संख्या 200/06 धारा 341, 323, 354, 379, 34 भादवि के तहत यह मामला दर्ज कराया गया था। सूचक ने कहा था कि कुंवर तुरी ने उसे बुरी नियत से पकड़ लिया और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। उसकी प|ी विमली देवी ने भी उसके साथ मारपीट की और गले से चांदी की सिकड़ी छीन ली। अभियोजन पक्ष से एपीपी सर्वेश आनंद सिंह ने अदालत में दो गवाहों का बयान दर्ज कराया।

दहेज प्रताड़ना के 2 आरोपी को 3 साल की सजा

इसी कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में तीन को दो साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने धारा 498 भादवि में दोषी पाए जाने पर मो नसीरूद्दीन, रजिया खातून व अब्दुल हन्नान को यह सजा सुनाई है। सूचक गांडेय थाना क्षेत्र के फूलजोरी निवासी खाजो खातून के बयान पर गांडेय थाना में दहेज प्रताड़ना को लेकर एक मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में दहेज के लिए ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया था।

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