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दुष्कर्म का आरोपी साक्ष्य के अभाव में हुआ बरी

3 वर्ष पहले
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पोस्को के विशेष न्यायाधीश राम बाबू गुप्ता की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी जमुआ थाना क्षेत्र के जरूआडीह के जितेंद्र यादव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मुकदमें से बरी कर दिया। यह मामला जमुआ थाना कांड संख्या 238/17 से जुड़ा है। इस मामले में 13 साल की नाबालिग पीड़िता द्वारा जमुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि 01 अक्टूबर 2017 की शाम सात बजे वह शौच के लिए अपने घर से बाहर निकलकर सामने मैदान में गयी थी। शौच के बाद वापस आने के दौरान उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।

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