पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
चाईबासा|गोइलकेरा के कुर्ला ग्राम में अपनी प|ी की लाठी से पीटकर हत्या कर देने के मामले में कैलाश पूर्ति को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई है। द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश राय के न्यायालय से इस मामले में फैसला सुनाया गया है। 2 जनवरी 2016 को कुर्ला ग्राम के ऊपर टोला में रात 8 बजे प|ी से खाना मांगने पर हुए विवाद के बाद पति कैलाश पूर्ति ने गुस्से में प|ी को लाठी से सर पर मार दिया। इसके बाद वह सो गया। देर रात पेशाब करने पर उठा तो देखा प|ी मृत है।