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हेलमेट व वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने पर ही होगा डीएल के लिए टेस्ट

3 वर्ष पहले
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ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए नियमों की पालना अनिवार्य कर दी है। एसडीएम आशीष कुमार ने संबंधित स्टॉफ को निर्देश दिए है कि नियमों को अनदेखा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम के निर्देशों की पालना करने हुए चप्पल पहनकर और बिना हेलमेट ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आए आवेदकों को वापस भेज दिया। एसडीएम ने निर्देश दिए है कि ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए लेकर आए वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए। यदि वाहन पर प्लेट नहीं है तो उस गाड़ी या बाइक पर टेस्ट न लिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया हुआ है। इसके बाद भी कुछ वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाते। एसडीएम ने कोर्ट के आदेशों को लागू करते हुए वाहन पासिंग और डीएल के लिए ड्राइविंग टेस्ट के लिए वाहन पर नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। एसडीएम ने स्टॉफ को भी निर्देश दिए कि जिस भी व्यक्ति ने डीएल बनवाने के लिए आवेदन किया है। उसका ड्राइविंग टेस्ट तभी लिया जाए, जब वह जूते पहने हुए हो और हेलमेट लगाए हुए हो। वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हो। जिस भी आवेदक ये औपचारिकताएं पूरी नहीं करता हो, उसका टेस्ट न लिया जाए।

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