42 बूथ पर मतदानकर्मी कराएंगे निष्पक्ष वोटिंग
नगर निकाय चुनाव में बूथ स्तर पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट, मतदान कर्मियों एवं पुलिस बल की तैनाती को लेकर डीसी एवं एसपी के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई। विकास भवन के हॉल में हुई बैठक में प्रत्येक बूथ पर पुलिस बलों की तैनाती तथा निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया गया।
डीसी ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने तथा पर्दानशीं मतदाताओं की पहचान के लिए बूथ पर महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी। शहर में 22 वार्डों के लिए 42 बूथ बनाए गए हैं। यह बूथ 27 भवनों में होगा। प्रत्येक बूथ वाले भवन में एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। चुनाव के मद्देनजर 350 पुलिस फोर्स तथा 308 मतदान कर्मियों की तैनाती की जाएगी। सभी कर्मियों की ड्यूटी बांट दी गई है। सभी को ईवीएम एवं मतदान को लेकर जानकारी भी दी गई है। जिसमें बताया गया कि सुबह छह से सात बजे तक हर हाल में मॉक पोलिंग संपन्न हो जाएगा। उसके बाद सात बजे से मतदान का कार्य प्रारंभ होगा जो शाम पांच बजे तक चलेगा। पांच बजे के बाद भी वोटर लाइन में रहेंगे, तो उन्हें पर्ची देना जरूरी है। मतदानकर्मी पीठासीन पदाधिकारी के नेतृत्व में 15 अप्रैल की शाम को ही ईवीएम प्राप्त कर पुलिस पार्टी के साथ बूथ पर पहुंचेंगे। मतदान की तिथि को मतदान प्रारंभ होने के पहले ठीक ढंग से ईवीएम की जांच कर लें। कोई गड़बड़ी हो तो तत्काल सूचना कंट्रोल रूम को दें। मतदान के दौरान भी बूथ पर किसी प्रकार का विवाद हो तो सूचना कंट्रोल रूम को दें। बैठक में सामान्य पर्यवेक्षक बिनोद अनुराग मिंज, व्यय पर्यवेक्षक संजय कुमार राव, एसपी अंशुमन कुमार, एसडीएम केके राजहंस के अलावा सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट उपस्थित थे।
तीन जोन एवं पांच सेक्टर में विभक्त हैं सभी बूथ
बैठक में चुनाव के मद्देनजर सभी बूथों की मॉनिटरिंग के लिए शहर को पांच सेक्टर तथा तीन जोन में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर के लिए एक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। शहर मेंं लोहरदगा रोड से जशपुर रोड के बांयी तरफ को एक जोन, जशपुर सिसई रोड को दूसरा तथा जशपुर रोड से पालकोट रोड के बांयी तरफ के क्षेत्र को तीसरा जोन बनाया गया है। जोन स्तर पर भी जोनल मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ मतदान के दिन तैनात होंगे।
बैठक करते डीसी, एसपी, डीडीसी व अन्य।
बूथ के आसपास नहीं रहेगा किसी प्रत्याशी का चुनाव चिह्न
डीसी ने सभी दंडाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बूथ के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगा। बूथ के निर्धारित क्षेत्र के भीतर किसी प्रत्याशी का चुनाव कार्यालय होगा, तो मतदान के दिन उक्त कार्यालय से प्रत्याशी का चुनाव चिह्न को हटा दिया जाएगा। बूथ के आसपास किसी भी प्रत्याशी या उनके कार्यकर्ता झंडा, बैनर, चुनाव चिह्न के साथ नहीं रहेंगे। 100 मीटर के आसपास किसी भी प्रत्याशी का चुनाव चिह्न नहीं रहेगा। प्रत्याशी के समर्थक एक टेबुल लगाकर बूथ से 100 मीटर की दूरी पर बैठ सकेंगे। बूथ के भीतर मतदाता वोटर पर्ची के अलावा केवल परिचय पत्र के साथ ही जा सकते हैं। उसके अतिरिक्त कोई सामग्री बूथ के भीतर ले जाना प्रतिबंधित है। वोटरों की सुविधा के लिए महिला एवं पुरुष वोटरों की अलग-अलग पंक्ति लगेगी। एक पुरुष के बाद एक महिला मतदाता को वोट देने के लिए प्रवेश मिलेगा।