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बिना लाइसेंस की दवाओं की बिक्री नहीं करें थोक दवा दुकानदार : संजय

3 वर्ष पहले
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गुमला जिला केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन की बैठक में थोक दवा दुकानदारों से बिना लाइसेंस दवाओं की बिक्री नहीं करने का अपील की। बिना लाइसेंस के दवाओं की बिक्री करते पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ऐसा होने पर विक्रेताओं की स्वयं की जिम्मेवारी होगी। इसमें एसोसिएशन की ओर बचाव के लिए कोई पहल नहीं की जाएगी। बैठक में सचिव संजय कुमार ने सदस्यों से कहा कि जिन दुकानदारों के लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया गया है। वे तीन हजार रुपए का बैंक चालान कटवा कर ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से अपने लाइसेंस का नवीकरण करवा लें। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी तीन जून को रांची में आयोजित स्टेट कमेटी की बैठक में गुमला जिला के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव एवं कार्यकारिणी के सदस्य भाग लेंगे। बैठक में दुकानदारों से टीबी मरीजों का पंजीयन कराने की सलाह दी। सरकारी निर्देशों के अनुसार टीबी मरीजों का दवा नहीं छूटे इसके लिए उन्हें दवा दुकानदारों द्वारा पंजीकरण करने को कहा गया है। बैठक की अध्यक्षता विनोद कुमार ने की। बैठक में सुनील कुमार जायसवाल, मो आशिक अंसारी, गोपाल प्रसाद, मनोज कुमार साबू सच्चिदानंद पांडेय, राधेश्याम भगत, राजकिशोर आदि उपस्थित थे।

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