भैंस लूटने के दौरान हत्या करने वाले चार आरोपियों को उम्रकैद
गुना| बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र में 7 साल पहले भैंस लूटने के दौरान हुई हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे गुना संजय कुमार गुप्ता ने भगवान सिंह गुर्जर, केर सिंह गुर्जर, बुंदेला गुर्जर और हरि सिंह यादव को यह सजा सुनाई है। लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने बताया कि हुकुम सिंह भैंस चराने अचार वाली बीड़ में गया था, दोपहर 3:45 बजे वहां भैंसे लूटने की नियत से पहुंचे आरोपी उसके साथ लाठी, लुहांगी और फरसो से मारपीट कर रहे थे, तभी मृतक का बेटा बनवारी वहां पहुंच गया जिसके बाद आरोपी भाग खड़े हुए थे। मृतक के बेटे के के चिल्लाने पर उसके भाई भी मौके पर पहुंचे और हुकुम सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था। जहां कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास और 500- 500 रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। इस मामले में पुलिस द्वारा समय पर रिपोर्ट नहीं लिखने को कोर्ट ने घोर लापरवाही माना, लेकिन उसके बाद भी अभियोजन की कहानी को संदिग्ध नहीं माना और अपना फैसला सुनाया।