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अवैध कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने वाले को 2 साल की सजा

3 वर्ष पहले
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गुना | अवैध कॉलोनी काटकर प्लाट बेचने के मामले में अदालत ने कॉलोनाइजर को 2 साल की सजा कैद और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जेएमएफसी गुना जे बी एस राजपूत की कोर्ट ने हनुमान गली के रहने वाले ज्ञानेंद्र सिंह पुत्र बालमुकुंद सिंह वैश्य को यह सजा सुनाई है। मामले में पैरवी करने वाले एडीपीओ हरिओम वर्मा ने बताया कि आरोपी ने पटवारी हल्का नंबर 75 गुना की भूमि सर्वे नंबर 2017, 2018 और 2019 में कृषि भूमि का डायवर्सन कराए बगैर अवैध रूप से प्लाट काट दिए थे। नगरपालिका से भी कॉलोनाइजर की अनुमति नहीं ली थी।

तत्कालीन एसडीएम ने कराई थी एफआईआर : तत्कालीन एसडीएम डी के जैन ने इसकी जांच कराकर सिटी कोतवाली में आरोपी कॉलोनाइजर के एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में कोर्ट ने सभी साक्ष्य और पक्षों को सुनने के बाद कॉलोनाइजर को दोषी पाए जाने पर धारा 420 में 2 साल सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही नपा अधिनियम 339 ग में 3 माह की सजा से दंडित किया है।

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