29 मई 2017 शहर के भार्गव काॅलोनी में हुई थी वारदात
भास्कर संवाददाता | गुना
शहर के भार्गव काॅलोनी में एक साल पहले हुई चेन झपटने की घटना में आरोपी को अदालत ने 5 साल के कारावास की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी ठोका गया है। आरोपी अपने एक नाबालिग साथी के साथ आया था। गिरफ्तारी के दौरान उससे चेन भी जब्त की गई।
अभियोजन अधिकारी आरके दुबे ने बताया कि 29 मई 2017 शहर के भार्गव काॅलोनी निवासी नीलम शर्मा की बदमाशों ने चेन झपटी थी। फरियादी बाजार से अपने घर लौट रही थी, इसी बीच रात 8 बजे के लगभग आरोपी संतोष कुशवाह और उसका नाबालिग साथी बाइक पर आया। चौरसिया के मकान के पास उन्होंने बाइक को तेजी से चलाते हुए महिला की चेन झपट ली। जो 20 ग्राम की थी। इस घटना के बाद लोग जमा हो गए। आरोपी भाग निकले। लेकिन महिला ने उसका चेहरा पहचान लिया। सिटी कोतवाली पुलिस को शिकायत की, इसमें बताया कि आरोपी सामने आएगा तो पहचान लूंगी। संदेह के आधार पर संतोष कुशवाह को गिरफ्तार किया गया। उसने पूछताछ में अपराध कबूला और लूटी हुई चेन भी पुलिस को सौंप दी। आरोपी को जेल भेजा गया। वहीं नाबालिग का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजय गुप्ता ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। जुर्माना भी ठोका। यह अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।