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रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस रिन्युअल में देरी पर नहीं लगेगी बढ़ी हुई पेनाल्टी

3 वर्ष पहले
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रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और गाड़ी के ट्रांसफर में देरी पर लगाई जा रही अतिरिक्त पेनाल्टी परिवहन विभाग ने वापस ले ली है। हाल ही में इसका आदेश भी जारी कर दिया है। सोमवार से प्रदेश में इसे लागू करते हुए ऐसे आवेदनों पर पुरानी दरों से ही शुल्क लिया जाएगा। मप्र में यह बढ़ी हुई पेनाल्टी 6 जनवरी 2017 से ली जा रही थी। इसका विरोध किया जा रहा था।

कुछ समय पहले इसे लेकर लगाई गई याचिका पर हाई कोर्ट ने स्टे देते हुए बढ़ी हुई फीस पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। आरटीओ ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार स्टे के आधार पर पेनाल्टी पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सोमवार से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। परिवहन विभाग ने जुर्माने की राशि 300 से 1000 रुपए तक कर दी थी। जबकि पूर्व में यह 50 से 100 रुपए ही थी। अब पूर्व की जुर्माना राशि ही लागू रहेगी।

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