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वैध करने की प्रक्रिया शुरू: 89 अवैध कॉलोनियां, 15 दिन निकले एक भी आपत्ति नहीं आई

3 वर्ष पहले
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वैध करने की प्रक्रिया शुरू: 89 अवैध कॉलोनियां, 15 दिन निकले एक भी आपत्ति नहीं आई

गुना | अवैध काॅलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन इस पर कोई आपत्तियां नहीं आई है। 30 दिन का समय दावे-आपत्तियों के लिए तय है। 15 दिन निकल चुके हैं। इसके बाद ही काॅलोनाइजरों के साथ बैठक होगी।

89 कॉलोनियों की अधिसूचना जारी

89 को िनयमित करने की प्रक्रिया चल रही। 15 अगस्त तक नियमित करना है।

05 नगर पालिका और परिषद हैं

जिले में, सभी जगह वैध करने की प्रक्रिया शुरू हो गई।

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अवैध कॉलोनी

टीएण्डपीसी, नजूल और नपा से अनुमति या एनओसी लिए बिना डायवर्सन बनाई गई हों।

मास्टर प्लान, मुख्य सड़क, बगीचे, नदी-तालाब, ग्रीन बेल्ट पर बनी हो। विकास नहीं किया हो

200 अवैध कॉलोनियां हैं जिले में। सूची में 1992 से 2002 की कालोनियों को शामिल किया।

वैध कॉलोनी

मप्र नपा नियम 1998 की धारा 15-क के अनुसार मास्टर प्लान, तालाब, ग्रीन बेल्ट पर बसी है।

सरकारी जमीन पर बसी है। जहां 10 प्रतिशत से कम मकान बने हों। जो 31 दिसंबर 2016 के बाद वसी हैं।

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