पशु सीमन की अनधिकृत तौर पर बिक्री-खरीद की तो होगी कैद व जुर्माना
भास्कर संवाददाता | गुरदासपुर
जिले में पशुओं के सीमन का अनधिकृत तौर पर भंडार रखने, ट्रांसपोर्टेशन करने, बेचने-खरीदने या इस्तेमाल करने पर एडीसी ने पाबंदी आदेश जारी किया है। एडीसी सय्यद सहिरिश असगर ने बताया कि पशुओं के सीमन की अवैध तौर पर बिक्री या खरीद प्रदेश की ब्रीडिंग पॉलिसी अनुसार उचित नहीं है। इस वजह से पेडीगीरी संबंधी कुछ पता न चलने के कारण प्रदेश के पशुओं की नस्ल प्रभावित होने का अंदेशा रहता है।
उन्होंने बताया कि पंजाब बोवाइन ब्रीडिंग एक्ट 2016 तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित बोवाइन ब्रीडिंग अथॉरटी की इजाजत के बिना सीमन रखने व बेचने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। यदि कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसको 1 लाख रुपए जुर्माना या एक साल की कैद या दोनों सजा हो सकती हैं। यह पाबंदी आदेश 13 जुलाई 2018 तक लागू रहेगा।