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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डीएसपी की विशेष याचिका

3 वर्ष पहले
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सर्वोच्च न्यायालय ने मप्र उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के आदेश को सही मानते हुए डीएसपी विजय सिंह भदौरिया की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। मप्र उच्च न्यायालय ने सरदार सिंह की याचिका को निराकृत करते हुए मध्यप्रदेश के डीजीपी को डीएसपी विजय सिंह भदौरिया व तत्कालीन सिरोल थाना प्रभारी संतोष सिंह भदौरिया को चंबल संभाग के बाहर स्थानांतरित करने का आदेश दिया था ताकि उक्त मामले की निष्पक्ष रूप से जांच हो सके। आदेश के परिपालन में संतोष सिंह का स्थानांतरण कर दिया गया वहीं डीएसपी विजय सिंह ने मप्र उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

ये है मामला
7 अक्टूबर 2017 को बृजभान सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सचिन तेंदुलकर मार्ग स्थित टाउनशिप में निवासरत सरदार सिंह ने उन पर गोली चलाई। इस पर सिरोल थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस पर उन्होंने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका लगाई जिसमें दोनों पुलिस अधिकारियों पर उनके घर के सामने बैठकर शराब पीने की बात कही। साथ ही ये भी बताया कि शराब पीने से मना करने पर दोनों ने उनको झूठे मामले में फंसाया।

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