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यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण, राहत नहीं देंगे

3 वर्ष पहले
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जेयू व जिला प्रशासन को बड़ी राहत देते हुए न्यायालय ने प्रशासन द्वारा की जी रही बेदखली का कार्यवाही पर रोक लगाने से मना कर दिया। सतेंद्र शर्मा व कुंदनलाल बिजौरिया द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त करते हुए षष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 श्रीमती गुंजन शर्मा ने कहा कि शासन , विवि व ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा दिए गए तर्कों से ये स्पष्ट होता है कि वादीगण ने विवि की भूमि पर अतिक्रमण किया है। ऐसे में उन्हें अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती।

सतेंद्र शर्मा व कुंदनलाल बिजौरिया ने न्यायालय में ये कहते हुए वाद प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा मॉडर्न गृह निर्माण सहकारी समिति से कैलाश विहार स्थित प्लाट खरीदा गया था। निर्माण के लिए नगर निगम से अनुमति ली गई और उसके बाद से लेकर अब तक संपत्तिकर भी भरा जा रहा है। इसके अलावा ये भी तर्क दिया गया कि जिस भूमि पर विश्वविद्यालय अपना हक जता रहा है दरअसल, वह सर्वे क्र.-801, महलगांव में स्थित है। ऐसे में प्रशासन द्वारा की जा रही बेदखली की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए साथ ही उन्हें भूमि स्वामी घोषित किया जाए। विवि की ओर से एडवोकेट दीपक खोत ने पैरवी की

मामला कैलाश विहार का

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