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पूर्व पार्षद का कोर्ट में सरेंडर

3 वर्ष पहले
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ट्रैफिक सूबेदार से मारपीट के आरोपी पूर्व पार्षद व भाजपा नेता गिर्राज कंसाना ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष सरेंडर कर दिया। भाजपा नेता की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अपराध मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। साथ ही प्रकरण के निराकरण में समय लगने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने भाजपा नेता को 10 हजार रुपए की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि के बंध पत्र पर छोड़ने का आदेश दिया। गौरतलब है कि फरवरी में चेकिंग के दौरान भाजपा नेता के रिश्तेदार की ट्रैफिक सूबेदार ने गाड़ी पकड़ ली थी। बाद में मामला बिगड़ गया और सूबेदार ने भाजपा नेता पर लाठी, डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाया था।

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