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दहशत व गुस्से में संस्थान की 100 से अधिक छात्राएं रात दो बजे तक बैठी रहीं पार्क में...

3 वर्ष पहले
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ग्वालियर डीबी स्टार

एमआईटीएस संस्थान की तीन छात्राएं मंगलवार रात आठ बजे संस्थान परिसर के बाहर लगे आईडीबीआई के एटीएम के पास निकल रहीं थी तभी आधा दर्जन से अधिक लड़कों ने भद्दे कमेंट करना शुरू कर दिए। घबराई छात्राएं परिसर के अंदर हाॅस्टल की तरफ चलने लगी तो लड़के उनका पीछा करने लगे। पीछा करते हुए लड़के एमआईटीएस के सीसीटीवी में भी आए हैं। जब छात्राओं ने गर्ल्स हाॅस्टल में पहुंचकर सहेलियों को जानकारी दी तो सभी एकत्रित होकर डायरेक्टर प्रो.आरके पंडित के बंगले पर पहुंच गईं। प्रो.पंडित ने तत्काल वार्डन व स्टाफ को तलब किया। लड़कों की शिनाख्त की कोशिश की और दस को राउंड अप कर लिया। इनमें से कुछ न स्वयं को निर्दोष बताया तो कुछ ने कान पकड़कर माफी मांग ली। घटना के बाद रात्रि दो बजे तक छात्राएं पार्क में बैठी रहीं। प्रो. पंडित ने बुधवार को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया तब वे हाॅस्टल में लौटी। शेष पेज 2 पर

छात्राओं ने ईव टीजिंग की शिकायत की है

 संस्थान की कुछ छात्राओं ने ईव टीजिंग की शिकायत की है। घटना के समय कॉलेज का जो छात्र मौजूद था, उसका कहना है कि वह छेड़छाड़ करने वाले छात्रों काे जानता नहीं है। हम मामले की जांच कर रहे है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरके पंडित, डायरेक्टर, एमआईटीएस

यह है ईव टीजिंग

राह चलते महिला पर भद्दे कमेंट्स करना, अश्लील गाने गाना, गलत तरीके से छूना, अश्लील इशारे या इसी तरह की कोई हरकत करना ईव टीजिंग कहलाता है। सरकार इस तरह के मामले को लेकर गंभीर हुई है। इसके लिए काफी सख्त कानून भी बन गए हैं।

यह प्रावधान है सजा का

आईपीसी की धारा 354 के अंदर कोई भी व्यक्ति महिला शब्दों से या इशारे से महिला की लज्जा को भंग करता है तो एक साल से पांच साल तक की सजा है।

354 ए में किसी स्त्री के कपड़े फाड़ने एक साल से 10 साल तक की सजा है।

354 एए में किसी भी स्त्री को शारीरिक संबंध बनाने के लिए अनुरोध पर सजा तीन साल तक हो सकती है।

354 बी में स्त्री पर हमला करने पर तीन साल से सात साल तक।

354 डी में कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता है या संपर्क का प्रयास करता है तो। इसके अलावा सोशल मीडिया या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से छेड़खानी करता है तो पहले अपराध के लिए तीन साल की सजा। अगर यही अपराध दुबारा किया तो पांच साल की सजा है।

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