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अमेजन कंपनी से धोखाधड़ी के दो आरोपियों का जमानत आवेदन खारिज

3 वर्ष पहले
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ग्वालियर| अमेजन कंपनी के साथ ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार आर्यन अग्रवाल व नीरज चौरसिया के जमानत आवेदन को विशेष न्यायाधीश बीपी शर्मा ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने आदेश में कहा, एकत्रित साक्ष्य, चुराई गई संपत्ति की मात्रा व समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

अपर लोक अभियोजक खुशीराम शाक्य ने बताया कि अमेजन सेल्स सर्विस कंपनी के अधिकारी ने शिकायती आवेदन दिया जिसमें बताया गया कि जुलाई 2017 से जनवरी 2018 के बीच ग्राहकों द्वारा मंगाए गए एक करोड़ से अधिक राशि का सामान ग्वालियर सेंटर से चोरी कर लिया गया। इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई, जिसमें दोनों आरोपी पकड़े गए थे।

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