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टीआई मोहना के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट ने लिखा पत्र

3 वर्ष पहले
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ग्वालियर| सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अनदेखी करने पर टीआई मोहना के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश विशेष न्यायाधीश बीपी शर्मा की कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को पत्र लिखते हुए टीआई एचएल प्रजापति के खिलाफ यथाशीघ्र अनुशासनात्मक कार्रवाई करने आैर की गई कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने को कहा है। 20 मार्च को जारी गाइडलाइन की अनदेखी का ग्वालियर में ये पहला केस है जिसमें पुलिस की कार्रवाई पर न्यायालय ने कड़ी आपत्ति जताई है।

टीआई मोहना ने 24 अप्रैल 2018 को सोनू उर्फ कासिम खां को एससीएसटी एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट में उसे 5 मई तक न्यायिक निरोध में भेजने के लिए आवेदन दिया। जबकि इससे पूर्व टीआई ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एसपी से अनुमति मांगी थी। जिसमें अपराध के अन्वेषण व आरोपी को फिर से अपराध करने से रोकने का तर्क दिया गया। टीआई के तर्क से सहमति जताते हुए पुलिस अधीक्षक ने अनुमति दे दी। न्यायालय ने एसपी व टीआई के तर्कों को ये कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया कि आरोपी पर लात-घूसों से मारपीट व जातिगत गालियां देने का आरोप है, जो जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। वहीं फरियादी व आरोपी का अलग-अलग धर्मों का होना भी उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता।

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