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सीबीआई ने दायर की पुनर्विचार याचिका

3 वर्ष पहले
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ग्वालियर| व्यापमं फर्जीवाड़े के आरोपियों को चालान की प्रति हिन्दी में देने के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका पेश की है। वहीं इसी मामले को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दाखिल कर दी गई है। दरअसल आरक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी नरोत्तम धाकड़ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए चालान की प्रति हिन्दी में दिलाए जाने की मांग की। उसके द्वारा ये तर्क दिया गया कि उसे अंग्रेजी नहीं आती और सीआरपीसी की धारा 272 में भी आरोपी को उस भाषा में आरोप पत्र दिए जाने का प्रावधान है, जो भाषा वो समझता हो। तर्क से सहमति जताते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को चालान की प्रति हिन्दी में मुहैया कराने का आदेश दिया। इसी आदेश को आधार बनाकर पीएमटी फर्जीवाड़े के आरोपी राहुल यादव और गौरव गुप्ता भी चालान की प्रति हिन्दी में उपलब्ध कराने संबंधी आवेदन सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं।

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