अब फीस, डॉक्यूमेंट नहीं रोक सकेंगे संस्थान
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एडमिशन न लेने पर भी स्टूडेंट्स की फीस और ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स रोक लेते हैं। इस संबंध में हर साल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट के पास शिकायतें पहुंचती हैं। इन शिकायतों पर गंभीर रुख अपनाते हुए हाल ही में एमएचआरडी ने एक अर्ली नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खास हिदायत दी है कि यदि इस बार एडमिशन न लेने की स्थिति में फीस नहीं लौटाने का मामला सामने आया, तो संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है।
अब मिलेगी राहत
देश के कई उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट्स के एडमिशन न लेने की सूरत में फीस लौटाने में काफी कोताही बरती जाती है। इस कारण स्टूडेंट्स को अपनी फीस रिफंड के लिए वे मशक्कत करते हैं। अब नए नियम से उन्हें राहत मिलेगी।
कड़ी कार्रवाई करते हुए छिन सकती है मान्यता
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मानदंडों के अनुरूप अगर कोई स्टूडेंट दाखिला नहीं कराता है, तब संस्थान को उसकी फीस और मूल दस्तावेज लौटा देना होता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि कुछ संस्थान स्टूडेंट्स की फीस नहीं लौटाते या बड़ी रकम काटकर लौटाते हैं। ऐसे संस्थानों को अब कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।