आयकर रिटर्न देरी से फाइल होगा तो लगेगी लेट फीस
सेमिनार में सीए नितिन पहारिया ने बताया कि सेक्शन 243 एक्ट को सही ढंग से पढ़ लें।
सिटी रिपोर्टर | ग्वालियर
आयकर रिटर्न अगर समयावधि के बाद फाइल होता है तो सेक्शन 243 एक्ट में लेट फीस का प्रावधान लागू किया गया है। यह जानकारी सीए नितिन पहारिया और सीए आलोक सुराना ने दी। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ग्वालियर शाखा की ओर से हुए सेमिनार की अध्यक्षता ब्रांच चेयरमैन सीए राजेश गुप्ता ने की। संचालन सीए मयूर गर्ग का रहा। सेमिनार में इनकम टैक्स रिटर्न में बदलाव, सैलरी डिटेल, टर्न ओवर, इनपुट क्लैम सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही बताया गया कि अप्रवासीय भारतीय अगर अपना इनकम टैक्स रिफंड विदेशी बैंक में चाहते हैं तो इसकी व्यवस्था भी आयकर विभाग ने की है।
आईसीएआई के सेमिनार में सीए ने दी जानकारी
ICAI Seminar