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एसपी को बुलाकर 15 दिन में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश

3 वर्ष पहले
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ग्वालियर| पुलिस के गैर जिम्मेदार रवैए पर नाराजगी जताते हुए उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ग्वालियर एसपी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिया। लंच के बाद हुई सुनवाई में न्यायालय ने एसपी ग्वालियर को 15 दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हुए ये बताने के लिए कहा कि कोर्पस जीवित है अथवा नहीं ?

सतीश तिवारी ने जुलाई 2017 में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया कि आगरा निवासी राहुल शर्मा उनकी बेटी को भगा ले गया है। याची के अभिभाषक ने बताया, कई बार मामले की सुनवाई होने के बाद भी पुलिस ये पता करने में नाकाम रही कि उनकी बेटी है कहां? जब एसएचओ संतोष सिंह यादव से न्यायालय से कॉल डिटेल संबंधी सवाल पूछा तो वे सही जवाब नहीं दे पाए। न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए एसपी डॉ. आशीष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया। लंच के बाद हुई सुनवाई में एसपी उपस्थित हुए।

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