शहर में लगे होर्डिंग्स के संबंध में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। निगम के अभिभाषक ने हाईकोर्ट को बताया कि शहर में लगे सभी होर्डिंग्स अवैध हैं। किसी भी एड एजेंसी ने होर्डिंग लगाने के लिए ना तो निगम से अनुमति ली है और ना ही कोई शुल्क जमा कराया है।
सुमन सिंह सिकरवार ने शहरभर में लगे अवैध होर्डिंग्स पर कार्यवाही की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निगम को शहर में सभी सभी होर्डिंग्स के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। साथ ही ये भी बताने का निर्देश दिया था कि निगम के द्वारा कितनी एडवरटाइजिंग एजेंसियों को कौन-कौन से स्थानों पर कितने होर्डिंग्स (कितनी अवधि के लिए) लगाने की अनुमति दी गई है? आज हुई सुनवाई में कोर्ट को ये भी बताया गया कि जिन एड एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है, उनके द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स भी अवैध हैं