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जीवाजी क्लब को कमिश्नर कोर्ट से राहत, जुर्माना वसूली निरस्त

3 वर्ष पहले
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कमिश्नर न्यायालय ने जीवाजी क्लब को राहत देते हुए उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसे डायवर्जन शुल्क के रूप में 36 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया था। क्लब के सचिव डॉ. नीरज कौल ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी लश्कर ने 7 मई 2016 को एक आदेश पारित कर जीवाजी क्लब पर वादग्रस्त भूमि का सक्षम अनुमति के बिना व्यपवर्तित करने का दोषी मानते हुए 36 करोड़ 21 लाख रुपए 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। इस आदेश के खिलाफ क्लब अपर कलेक्टर कोर्ट गया, लेकिन 8 नवंबर 2016 को वकील के हाजिर नहीं होने के कारण अपील निरस्त कर दी गई। केस फिर से सुनने के लिए लगाया गया अावेदन भी निरस्त कर दिया गया। 3 जुलाई 2017 को क्लब ने कमिश्नर न्यायालय में अपील की। जिसमें अभिभाषक दीपक खोत ने ने तर्क दिया कि अभिभाषक की गलती के लिए पक्षकार को दंडित नहीं किया जा सकता। उनके तर्क से सहमति जताते हुए कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा कि केस के गुण-दोष पर कोई सुनवाई न करते हुए एक पक्षीय कार्यवाही कर उसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है, जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। कमिश्नर ने पुनर्स्थापना अभ्यावेदन स्वीकार करते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा है कि फैसला होने तक कोई कार्रवाई क्लब पर न की जाए।

राहत

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