ग्वालियर| चिकित्सा शिक्षा विभाग राज्य सरकार के आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 में अब उप नियम शामिल करने की तैयारी में है। अब चिकित्सा शिक्षकों के साथ ही नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य पद भी इसके माध्यम से भरे जाएंगे।
प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने के लिए आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 के तहत विज्ञापन जारी किया गया है। इस नियम के तहत अगर पदों पर सीधी भर्ती की जाती है तो कई डॉक्टर पदोन्नति से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कॉलेज में कई डॉक्टर ऐसे हैं, जो पदोन्नति के समीप हैं, जिसके कारण वे इसका विरोध कर रहे है। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदर्श सेवा भर्ती नियम में उप नियम शामिल करने की भी तैयारी कर ली है। इसे लेकर विगत दिनों भोपाल में एक बैठक भी बुलाई गई, जिसमें प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि शामिल भी हुए। वहीं अगर यह उप नियम शामिल कर लिए जाते हैं तो डॉक्टरों के साथ नर्स, पैरामेडिकल, टेक्नीशियन सहित अन्य स्टॉफ की भर्ती भी इसके तहत की जाएगी।