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रेलवे स्टेशन पर पर्स लूटने वालों को 5-5 साल की सजा

3 वर्ष पहले
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ग्वालियर | रेलवे स्टेशन पर पर्स लूटने वाले दो लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह ने 5-5 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 4 अप्रैल 2017 को अशोक कुशवाह रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ जा रहे थे। तभी दिनेश पुत्र हरीशचंद्र निवासी इस्लामपुरा मुरैना व हीरा पुत्र हरीसिंह निवासी कंबल केंद्र गोल पहाड़िया ने उनकी मारपीट की आैर पर्स लूटकर भाग गए। पर्स में 1900 रुपए थे, न्यायालय ने 11/13 डकैती अधिनियम व धारा 394 के तहत सजा दी है।

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