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कोर्ट ने कहा- आरोपियों के हौंसले बुलंद होंगे इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती

3 वर्ष पहले
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ग्वालियर |भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के वॉचमैन की परीक्षा का पेपर लीक करने वाले आरोपियों के जमानत आवेदन को अपर सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। न्यायाधीश राजेश देवलिया ने शुक्रवार को 4 आरोपियों के आवेदन खारिज करते हुए कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो काम इन लोगों ने किया है वह बहुत ही गलत है और इन लोगों को जमानत मिलने से ऐसा करने वाले लोगों के हौसले बुलंद होंगे। इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। न्यायालय में सोनू पटेल, अमरेश कुमार, मिथलेश कुमार, चंद्रमोहन ने अपने एडवोकेट के माध्यम से जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया था। उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा 1 अप्रैल 2018 को होनी थी और उससे पहले पुलिस ने पड़ाव स्थित होटल सिद्धार्थ में छापामार कार्रवाई करते हुए 48 युवकों को गिरफ्तार किया था। ये युवक इस परीक्षा का पेपर आउट कर उसे सॉल्व कर रहे थे। वहीं जब 1 अप्रैल को हुई परीक्षा के पेपर से जब्त पेपर को मिलाया गया तो 75 प्रतिशत सवाल एक समान पाए गए।

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