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संचालकों ने होर्डिंग नहीं उतारे तो ब्लैक लिस्टेड करने के साथ केस दर्ज होगा

3 वर्ष पहले
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शहर की खूबसूरती बिगाड़ते होर्डिग्स को हटाने की कार्रवाई तीसरे दिन भी चली। शुक्रवार को चार जगहों पर नगर निगम के अमले ने मकानों की छतों और जमीन पर लगे 6 होर्डिंग को हटाया। हाईकोर्ट के आदेश पर शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे 176 अ‌वैध होर्डिंग को 15 दिन में उतारने का काम निगम को करना है। तीन दिन की कार्रवाई में 22 होर्डिंग उतारे जा चुके हैं। शहर में कुछ जगह काफी ऊंचे-ऊंचे होर्डिंग लगे हुए हैं। उन्हें उतारने के लिए निगम ने भोपाल और सीहोर से एक्सपर्ट के अलावा मजदूरों को भी बुलाया है। इधर, नगर निगम आयुक्त विनोद शर्मा ने होर्डिंग संचालकों को चेतावनी दी है कि यदि होर्डिंग नहीं हटाए तो ब्लैक लिस्टेड करने के अलावा प्रकरण भी दर्ज कराया जाएगा।

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 6 अप्रैल को अवैध होर्डिंग को उतारने के आदेश दिए थे। निगम का अमला 10 अप्रैल को भारत बंद के चक्कर में व्यस्त रहा। इस वजह से 11 अप्रैल से होर्डिंग हटाने का काम शुरू किया गया। शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शुरू हुई कार्रवाई शाम 6 बजे तक चली रही। रामदास घाटी, गश्त का ताजिया, मदाखलत आफिस के सामने और एजी पुल के पास से होर्डिंग उतारे गए। आयुक्त विनोद शर्मा ने बताया कि मप्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पावर कट का वक्त कम दिया जा रहा है। इसके लिए दोबारा से कंपनी को पत्र लिखकर ज्यादा वक्त तक पावर कट करने के लिए कहा जाएगा। इधर विज्ञापन एजेंसी के नोडल अधिकारी (नगर निगम) केशव चौहान ने बताया, तीसरे दिन चार जगहों से 08 होर्डिंग उतारे गए हैं।

अवैध होर्डिंग हटाता निगम का अमला।

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