17 आरोपियों के खिलाफ पूरक चालान पेश
पीएमटी फर्जीवाड़े की जांच कर रही सीबीआई ने बुधवार को विशेष न्यायालय में 17 आरोपियों (छात्र, सॉल्वर, दलाल) के विरुद्ध पूरक चालान पेश किया। हालांकि साक्ष्यों के अभाव में सीबीआई ने 6 आरोपियों को क्लीनचिट दी है। सीबीआई ने न्यायालय में एक आवेदन भी प्रस्तुत किया जिसमें प्रकरण की शीघ्र सुनवाई की मांग की गई। इस पर तर्क के लिए 1 जून निर्धारित की है।
पीएमटी कांड की जांच के लिए मप्र सरकार ने एसआईटी गठित की थी। शुरुआती जांच के बाद चार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था वहीं बाद में 13 और के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया।
इन आरोपियों के खिलाफ पेश किया चालान: सीबीआई ने जितेन्द्र तिजोरिया, बादाम सिंह, धर्मेंद्र शाक्य, राजवीर जाटव, विनोद शाक्य, हरीश शाक्य, सोबरन सोलंकी, रमेश सोलंकी, साबिर अली, कुलेंद्र यादव, प्रभात चौधरी के खिलाफ चालान पेश किया जबकि धुआं राम गुर्जर, कैलाश, शोभाराम, अरुण कुमार गौर, राकेश उमराव, ज्ञान सिंह को क्लीन चिट दी।
पीएमटी फर्जीवाड़ा
सीबीआई ने इंदौर कोर्ट में भी पेश किया चालान
जीआरएमसी में फर्जी तरीके से प्रवेश लेने वाले सत्र 2010 के निष्काषित छात्र जितेंद्र केन और रंग विजय प्रताप सिंह के खिलाफ सीबीआई ने इंदौर कोर्ट में चालान पेश किया है। इस मामले में जीआरएमसी के स्टूडेंट सेक्शन के इंचार्ज की गवाही भी हुई है। जीआरएमसी में फर्जी तरीके से कुछ छात्रों ने प्रवेश लिया था। इनमें फर्जी छात्रों के खिलाफ 2014 में तत्कालीन डीन ने एफआईआर दर्ज कराकर इन्हें कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।