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कोर्ट ने संपत्ति कुर्की की कार्रवाई को सही ठहराया

3 वर्ष पहले
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ग्वालियर | विशेष न्यायालय ने कलेक्टर ग्वालियर द्वारा चिटफंड कंपनी गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड की संपत्ति कुर्की के आदेश को सही ठहराया है। न्यायालय द्वारा मुहर लगाने के बाद निक्षेपकों को उनकी राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लोक अभियोजक जगदीश शर्मा ने बताया कि गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों की अनदेखी करते हुए निक्षेपकों को धोखा देकर राशि जमा कराई और उस राशि से ही चार शहर का नाका क्षेत्र में 5000 वर्ग फीट, खेड़ापति कॉलोनी में 2850 वर्ग फीट, सिकंदर कंपू में 5000 वर्ग फीट समेत अन्य जगह जमीन खरीदी थी। सभी संपत्तियों को कलेक्टर द्वारा कुर्क किया जा चुका है। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में मॉनिटरिंग सेल की बैठक आयोजित की गई जिसमें निक्षेपकों को उनकी राशि जल्द से जल्द लौटाने के संबंध में चर्चा की गई।

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