ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात की, तीस चालकों के लाइसेंस रद्द होंगे
इधर...मोबाइल पर बात करते हुए बस चला एक्सीडेंट किया, ड्राइवर को एक साल की सजा... सुवाणा स्थित ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश प्रवीण चौधरी ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए मोबाइल पर बात कर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करने के आरोपी हमीरगढ़ निवासी रतन लाल पुत्र प्रभू लाल खटीक को एक साल के साधारण कारावास एवं 2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। हमीरगढ़ निवासी अयूब खां डायर ने हमीरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि 16 फरवरी 2011 को हमीरगढ़ से मिनी बस में सवार होकर भीलवाड़ा आ रहा था । मिनी बस चालक खटीक वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात रहा था। संगम मिल के पास वाहन डिवाइडर से टकरा गया। इससे करीब एक दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान पेश किया।