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सहकारी सभा में धोखाधड़ी पर सचिव समेत 8 को कैद

3 वर्ष पहले
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धोखाधड़ी और गबन के इस मामले को लेकर 5 नवंबर, 2009 को एफआईआर हुई थी दर्ज

सिटी रिपोर्टर | हमीरपुर

विवादित रही कक्कड़ियार कृषि सेवा सहकारी सभा समिति में धोखाधड़ी और गबन की अनियमितताओं के मामले में डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट हमीरपुर ने सचिव सहित आठ लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

सभा का गलत ऑडिट करने वाले ऑडिटर को भी चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सदर थाने में धोखाधड़ी और गबन के इस मामले को लेकर 5 नवंबर, 2009 को एफआईआर दर्ज की गई थी, पर अब 9 साल बाद 8 लोगों के खिलाफ फैसला आया है।

क्या था मामला : जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि 5 नवंबर, 2009 को सहायक रजिस्ट्रार सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं हमीरपुर दिले राम धीमान ने सदर थाने में कक्कड़ियार सहकारी सभा के सचिव सुनील कुमार व अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।

एफआईआर में कहा गया था कि सभा के सचिव सुनील कुमार और अन्य सदस्यों ने लोगों को दिए गए ऋण माफी के मामले में अनियमितताएं की हैं। इस मामले की जांच निरीक्षक सहकारी सभाएं हमीरपुर जगदीश चंद्र जसवाल ने की थी। उन्होंने अपनी जांच में ऋण माफी में काफी अनियमितताएं पाई थी कुछ रिकॉर्ड भी जला हुआ पाया गया था।

इस मामले में ऑडिटर चुन्नीलाल द्वारा गलत ऑडिट भी करना जांच में पाया गया था जिसे लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की।

इंस्पेक्टर शेर सिंह और इंस्पेक्टर अनंतराम ने इस मामले की जब्त किए दस्तावेजों के आधार पर जांच की इसमें गड़बड़ियां पाई थी।

किसको कितनी मिली सजा

सेशन जज पदम सिंह ठाकुर की कोर्ट ने 8 लोगों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है इस मामले में सरकार की तरफ से 28 गवाह पेश किए गए थे। इसमें सभा के सचिव सुनील कुमार को धारा 420 आईपीसी में 5 साल के कठोर कारावास और पांच लाख जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 467 व 468 में भी उपरोक्त सजा सुनाई गई है। धारा 201 व 120बी आईपीसी में तीन साल कठोर कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा। इस सभा का ऑडिट करने वाले ऑडिटर चुन्नीलाल को चार साल के कठोर कारावास और दस हजार जुर्माना, जुर्माना न भरने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा, धारा 13(2) पीसी एक्ट व धारा 120बी में 3 साल व तीन हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। जबकि अन्य दोषियों र| चंद डोगरा, संतोष कुमार, राजकुमार, बहादुर सिंह, मदन लाल और केहर सिंह को धारा 420 आईपीसी में 5 साल कठोर कारावास, पांच हजार जुर्माना व धारा 120बी में तीन साल कठोर कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

टक्कर मार कर घायल करने पर चालक को 6 माह की सजा| जेएमआईसी कोर्ट-3 में सड़क पर पैदल जा रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार कर घायल करने के मामले में ट्राला चालक को 6 माह की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी डीके ठाकुर ने बताया कि 1 नवंबर, 2011 को बजूरी के राहुल ने सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह ट्राला यूनियन हमीरपुर से पैदल बाजार की तरफ आ रहा था तो पीछे से एक ट्राला चालक पटलांदर निवासी नीलेश्वर कुमार ने ट्राला नंबर एचपी 67-0193 से उसे टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आई। जेएमआईसी कोर्ट-3 के जज गौरव चौधरी ने ट्रॉला चालक को दोषी करार देते हुए धारा 279में 6 माह की सजा, 1000 जुर्माना, धारा 337 में 6 माह की सजा, 500 जुर्माना, धारा 338 में 2 साल की सजा सजा, 1000 जुर्माना, धारा 181 में 3 माह की सजा, 500 जुर्माना और धारा 187 में 6 माह की सजा और 1000 जुर्माने की सजा सुनाई है।

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