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अतिक्रमण करने वालों पर दर्ज होगा रोड जाम का केस

3 वर्ष पहले
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बाजारों से अतिक्रमण हटवाने में नगर परिषद के नाकाम रहने के बाद अब पुलिस ने मोर्चा संभाला है। पुलिस ने रविवार को बाजारों में घूम कर दुकानदारों को अतिक्रमण के प्रति आगाह किया। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानों के बाहर रखा सामान नहीं उठाएगी, बल्कि ऐसे दुकानदारों पर रास्ता रोकने की धारा लगाकर मामला दर्ज किया जाएगा। मामला दर्ज होने के बाद दुकानदार को जेल भी जाना पड़ सकता है। पुलिस मामले में किसी दुकानदार से नर्मी नहीं बरतेगी।

बाजारों में दुकानों के बाहर सामान रख कर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ दंड संहिता की धारा 283 के तहत यह मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिसमें रोड को रोके जाने पर सजा का भी प्रावधान है। पुलिस द्वारा रविवार को बाजारों में पूरे बल के साथ घूमकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान शहर के विभिन्न बाजारों में चलाया गया। इस दौरान दुकानों के बाहर सामान रखकर अवैध कब्जा करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गई और सामान दुकान की सीमा के अंदर रखने के लिए कहा गया।

बाजारों से अतिक्रमण हटवाने में नगर परिषद के नाकाम रहने के बाद अब पुलिस ने मोर्चा संभाला

शहर के बाजारों से अतिक्रमण हटवाने के लिए पुलिस ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए।

परिषद भूली अपना अभियान

नगर परिषद ने कई माह पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। परिषद के नए ईओ अरविंद बाल्याण ने हाउस मीटिंग के दौरान कहा था कि वह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएंगे और इस मामले में किसी की अप्रोच नहीं सुनेंगे। लेकिन इतने दिनों बाद भी परिषद द्वारा कोई अभियान नहीं चलाया गया।

जो कोई व्यक्ति किसी कार्य को करके या किसी संपत्ति के कब्जे या प्रभार के तहत किसी मार्ग या मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए संकट, बाधा उत्पन्न करता है, उस पर इस धारा में मामला दर्ज होता है। मामले में दो सौ रुपए तक के आर्थिक और दंड का प्रावधान है। यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।\\\'\\\' -सुरेंद्र राजपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, हांसी

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