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अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने की ली प्रतिज्ञा

3 वर्ष पहले
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संगरिया| मिशन बलजोत की ओर से आओ हम सब मिलकर रोके बाल विवाह विषय पर मंगलवार को विचार गोष्ठी हुई। अध्यक्षता हरमीत सिंह बलजोत ने की। एडवोकेट सुभाष सेन कहा कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की व 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया। एडवोकेट हरमीत बलजोत ने कहा कि बाल विवाह गैर जमानती अपराध है। इसमें 2 साल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जहां भी बाल विवाह होता है उसकी सूचना जिला कलेक्टर, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी आदि को करनी चाहिए ताकि बाल विवाह को रोका जाए। समाज सेवक प्रेम भारद्वाज, देवेंद्र आदि ने विचार रखे।

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