पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • मारपीट और गालियां निकालने के दोषी पर 2 हजार रुपए का जुर्माना

मारपीट और गालियां निकालने के दोषी पर 2 हजार रुपए का जुर्माना

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
हनुमानगढ़| मारपीट कर, जातिसूचक गालियां निकालने के एक मामले में शनिवार को एससीएसटी कोर्ट ने दोषी पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है साथ ही दो साल के लिए प्रोबेशन पर पाबंद किया है। जानकारी अनुसार संगरिया निवासी बिरमा देवी प|ी कालूराम नायक ने संगरिया थाने में 24 मई 2012 को मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि संगरिया के गिलवाला निवासी आरोपी सुनील कुमार ने 14 मई को उसके व उसके पति के साथ घर के आगे मारपीट की और जातिसूचक गालियां निकाली।

इस पर दोष साबित होने पर एससीएसटी कोर्ट के जज पृथ्वीपालसिंह ने फैसला देते हुए भादंसं की धारा 323 में दोषी माना। इस पर दोषी पर दो हजार रुपए अभियोजन खर्च का जुर्माना लगाया साथ ही दो साल के लिए प्रोबेशन पर पाबंद किया। मुकदमे की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक ओम प्रकाश यादव ने की।

खबरें और भी हैं...