पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • माता पिता कोर्ट में हुए पक्षद्रोही, पीड़ित बच्चियों की गवाही पर दुष्कर्म के आरोपी को हुई 20 साल सजा

माता-पिता कोर्ट में हुए पक्षद्रोही, पीड़ित बच्चियों की गवाही पर दुष्कर्म के आरोपी को हुई 20 साल सजा

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
सात साल की बच्चियों के साथ अप्राकृतिक मैथुन करने वाले आरोपी विष्णु पारीक को कोर्ट ने बीस साल की सजा सुनाई है। खास बात है कि इस मामले में पीडि़ता के माता-पिता कोर्ट में पक्षद्रोही हो गए थे लेकिन पीडि़त बच्चियों की गवाही पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई। यह फैसला गुरुवार को एससीएसटी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश पृथ्वीपालसिंह ने सुनाया। साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक प्रकाश यादव ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने महिला पुलिस थाना में 12 फरवरी 2017 को मामला दर्ज करवाया था कि उसकी दोनों बच्चियां बाहर खेल रही थी। तभी धोलीपाल के विष्णु पारीक ने उनकी बच्चियों के साथ अप्राकृतिक मैथुन किया। दोनों बच्चियां रोते हुए घर में आई, तब उन लोगों को इसकी जानकारी हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। यादव ने बताया कि कोर्ट में पीडि़त बच्चियों के माता-पिता पक्षद्रोही हो गए थे लेकिन बच्चियों ने आरोपी के खिलाफ गवाही दी थी। इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई।

अवैध शराब रखने के दोषी को तीन वर्ष का कारावास, 20 हजार रुपए का अर्थदंड

नोहर| अवैध शराब रखने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार खत्री ने एक जने को तीन वर्ष के कारावास व बीस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार पुलिस ने दौराने गश्त मुखबिर की सूचना के आधार पर अमरसिंह जाट निवासी नोहर से एक जीप में भरी शराब की 25 कार्टन देशी हरियाणा निर्मित शराब बरामद की। उस समय आरोपी मौके पर से फरार हो गया था। बाद में अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया।

खबरें और भी हैं...