जाखड़ांवाली| ग्राम पंचायत दौलतांवाली में गुरुवार को विधिक जागरुकता शिविर लगाया गया। विधिक ताल्लुका सेवा समिति पीलीबंगा के इस आयोजन की शुरुआत सरपंच मंजू गुडेसर ने की। पीएलबी श्रवण शर्मा ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देकर बताया की बाल विवाह करने व करवाने वालो दोनों अपराधी है। इसमें सजा एवं जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अगर आसपास बाल विवाह तो तुरंत प्रशासन को सूचना करें। सरपंच मंजू गुडेसर, सचिव विनोद आदि ने बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर रामस्वरूप, रेवंतराम, श्रवण, शीशपाल आदि मौजूद थे।