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युवक की पीटकर की थी हत्या 5 दोषियों को 10-10 साल सजा

3 वर्ष पहले
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युवती से छेड़छाड़ करने के मामले में युवक की पीट-पीट कर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला एससीएसटी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश पृथ्वीपाल सिंह ने बुधवार को सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश यादव ने बताया कि रामसरा नारायण के मखनसिंह बाजीगर ने टाउन पुलिस थाना में 2 अक्टूबर 2014 को मामला दर्ज करवाया कि उसका बेटा बूटासिंह खेत से वापस घर की तरफ आ रहा था,तभी गांव के भूपसिंह, रामजस, सोहनलाल, श्रवणकुमार व संदेशकुमार ने एक युवती के साथ छेडख़ानी का आरोप लगाकर लाठियों से मारपीट की, जिससे उसके बेटे की मौत हो गई। यादव ने बताया कि कोर्ट ने पांच आरोपियों को आईपीसी की धारा 304 में दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई।

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