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विधायक दोगने के खिलाफ पूर्व मंत्री पटेल ने लगाई याचिका निरस्त

3 वर्ष पहले
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करीब चार साल पहले पूर्व मंत्री कमल पटेल ने हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने के खिलाफ चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। लेकिन वे इसमें चार साल बाद भी साक्ष्य पेश नहीं कर सके। इस कारण हाई कोर्ट ने उनकी याचिका निरस्त कर दी। मामले में विधायक डॉ. आरके दोगने की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी करने वाले अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन व एचएन गुर्जर ने बताया पटेल ने दोगने के खिलाफ चुनाव को लेकर याचिका लगाई थी। उन्होंने चार साल तक न्यायालय से साक्ष्य व गवाह पेश करने अवसर लिया। लेकिन फिर भी वे साक्ष्य पेश नहीं कर पाए। इस कारण हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा इतने दिन बाद भी वे साक्ष्य पेश नहीं कर सके, इसलिए आदेश 17 नियम 2 सीपीसी के मुताबिक साक्ष्य के अभाव में यह चुनाव याचिका निरस्त की।

मालूम हो यह मामला पिछले विधानसभा चुनाव से जुड़ा था। इसमें पूर्व मंत्री पटेल ने चुनाव में गड़बडिय़ां कर चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए उनके निर्वाचन को हाईकोर्ट में याचिका के जरिए चुनौती दी थी।

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