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लोक अदालत 22 को जल व संपत्ति कर में मिलेगी छूट

3 वर्ष पहले
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हरदा| 22 अप्रैल को लगने वाली नेशनल लोक अदालत में नगर नपा और नगर परिषदों द्वारा संपति कर व जलकर के प्रकरणों में अधिभार से छूट दी जाएगी। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शशिकला चंद्रा ने बुधवार को लोक अदालत की तैयारियों की जानकारी ली। न्यायाधीशों ने बताया संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार बाकी होगी उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। जलकर के ऐसे मामले जिनमें अधिभार 10 हजार रुपए तक बकाया होगा, उनमें 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। संपत्ति कर के ऐसे मामले जिनमें अधिभार की राशि 50 हजार से एक लाख रुपए के बीच होगी उनमें 50 प्रतिशत सरचार्ज माफ होगा। 10 हजार से अधिक व 50 हजार रुपए तक बाकी वाले जलकर के मामलों में सरचार्ज की राशि में 75 फीसदी की छूट दी जाएगी। संपति कर में एक लाख रुपए से ज्यादा सरचार्ज होने पर 25 प्रतिशत व जलकर के मामलों में सरचार्ज 50 हजार रुपए बाकी होने पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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