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22 को लगेगी लोक अदालत, संपत्ति व जलकर के ब्याज में मिलेगी छूट

3 वर्ष पहले
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तहसील न्यायालय में होगा आयोजन, तैयारियां शुरू

भास्कर संवाददाता| हरदा

जिले में 22 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला व तहसील न्यायालय में लगने वाली लोक अदालत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसमें नपा से संबंधित संपत्तिकर, जलकर के अधिभार, सरचार्ज मामलों में छूट दी जाएगी।

संपत्ति कर में 50 हजार से एक लाख रुपए तक बकाया पर अधिभार में 50 प्रतिशत, 1 लाख से अधिक बकाया पर 25 प्रतिशत, जलकर के 10 हजार से 50 हजार तक बकाया पर अधिभार में 75 प्रतिशत, कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन तथा बाकी राशि अधिकतम दो किस्त में जमा कराना होगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। विद्युत अधिनियम, मोटर एक्सीडेंट मामले और राजीनामा योग्य आपराधिक और दीवानी मामले भी उक्त नेशनल लोक अदालत की विभिन्न पीठों में रखे जाएंगे।

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