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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

3 वर्ष पहले
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प|ी हत्या के मामले में पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना का भुगतान नहीं होने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना चुरचू थाना कांड संख्या 3/13 भादवि की धारा 302, 376 से जुड़ा है। विवाहिता मृतका गुलशन आरा रांची बुढ़मू की है। उसकी शादी मुश्ताक मियां सरिया चुरचू निवासी से वर्ष 2011 में हुई थी। मुश्ताक ने गुलशन को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। बाद में उसे गर्दन दबाकर व मुंह में कपड़ा ठूंस कर मार दिया गया था। इस संबंध में मृतका के पिता नसरूद्दीन अंसारी ने मामला दर्ज करवाया था।

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