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बाल विवाह रोकथाम की जानकारी दी

3 वर्ष पहले
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हिंडौली| तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष अौर न्यायिक मजिस्ट्रेट सुभाषचंद्र की अगुवाई में ग्राम चतरगंज में बाल विवाह रोकने के प्रति जागरुकता लाने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया। जिसमें तालुका विधिक सेवा समिति अधिवक्ता पैनल सदस्य रामेश्वर रैगर ने बताया कि बाल विवाह करने पर माता-पिता, रिश्तेदार व बाल विवाह में भाग लेने वाले पंडित, रसोइया और आने वाले रिश्तेदार को भी दंडित किए जा सकते हैं।

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