नाबालिग से कुकर्म करने के आरोपी को दस साल की कैद
हिसार | नारनौंद इलाके में डेढ़ साल पहले घर में घुसकर नाबालिग के साथ कुकर्म किए जाने के मामले में मंगलवार को अतिरिक्त सेशन जज डॉ. पंकज की अदालत ने एक आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
गांव के रहने वाला एक व्यक्ति 2 अक्टूबर 2016 को थाना नारनौंद पहुंचा। यहां पुलिस दी शिकायत में उसने कहा कि उसकी प|ी खेत पर गई थी। घर पर उसके भाई की 6 साल की बेटी अकेली थी। इसी दौरान मौका पाकर एक युवक कृष्ण घर में घुस आया। उसने बालिका के साथ कुकर्म किया। घटना के बाद आरोपी घर से भाग गया। उसकी प|ी घर आई तो उसने बालिका को खून से लथपथ देखा। पूछताछ में बालिका ने पूरी घटना बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
अदालत में आरोपी पर मुकदमा चला। प्रकरण की सुनवाई अतिरिक्त सेशन जज डाॅ. पंकज की अदालत में हुई। अदालत में कई गवाह और घटना से संबंधित साक्ष्य पेश किए। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को बालिका के कुकर्म का दोषी ठहराया। मंगलवार को अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आरोपी दस साल कैद सजा सुनाई।