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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से प्राप्त करें कानूनी सहायता : सुरेंद्र

3 वर्ष पहले
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हिसार | महिला बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने व उनको दी जाने वाली कानूनी सहायता में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से केंद्रीय कारागार-2 में चलाए जाने वाले विशेष अभियान का शुभारंभ गुरुवार को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निधि बंसल के अलावा स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास के अधिकारी व एनजीओ के सदस्य भी उपस्थित रहे। प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण नि:शुल्क कानूनी जानकारी व सहायता उपलब्ध करवाता है। कोई भी महिला बंदी यदि अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी या कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहती है, तो वह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के किसी भी लीगल एडवोकेट के माध्यम से इस संबंध में कानूनी जानकारी व सहायता प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने महिला बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के कई पहलूओं बारे विस्तार से जानकारी दी तथा उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

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