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किशोर न्याय अधिनियम : 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना जुर्म

3 वर्ष पहले
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हिसार | हर्षित बचपन बचाओ समिति, सेक्टर 14 रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन और अनुभूति संस्था के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को किशोर न्याय अधिनियम 2015 को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समिति अध्यक्ष प्रवीण मेहता ने सुरक्षा व देखभाल की जरूरत वाले बच्चों को लेकर किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही बच्चों की सुरक्षा व देखभाल की जरूरत वाले बच्चों को कानूनी संरक्षण दिलाने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। मेहता ने बताया कि कोई भी व्यक्ति व संस्थान 14 वर्ष से नीचे के उम्र के बच्चों से मजदूरी कराता है तो यह एक कानूनी अपराध है। इसके लिए सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इसी अवसर पर मनोविशेषज्ञ डॉ. नेहा मेहता, डॉ. संदीप गुप्ता, अनुभूति संस्था से कल्पना रहेजा सुनीता रहेजा, अर्चना ठकराल सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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