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शराब ठेकेदार से 30 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले इंस्पेक्टर को चार साल कैद

3 वर्ष पहले
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सिरसा | शराब ठेकेदार से 30 हजार रुपए की रिश्वत राशि लेने के मामले में कोर्ट ने आबकारी एवं कराधान विभाग के इंस्पेक्टर को दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

वर्ष 2015 में हिसार के गांव ढोबी निवासी राजेश के सिरसा जिला के गांव दड़बी, मोरीवाला और बरुवाली में शराब के ठेके थे। ठेकेदार राजेश ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि एक्साइज इंस्पेक्टर राम रिछपाल ने उससे 5 हजार रुपए मंथली देने की मांग की। ठेकेदार का कहना था कि इंस्पेक्टर राम रिछपाल उससे 30 हजार रुपए मांग रहा है। तत्कालीन इंस्पेक्टर भूपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में विजिलेंस टीम ने जाल फैलाया। उसके मुताबिक ठेकेदार राजेश ने एक्साइज इंस्पेक्टर को उसके कार्यालय में जाकर 30 हजार रुपए दे दिए। विजिलेंस टीम ने आरोपी को 30 हजार रुपए की राशि के साथ पकड़ लिया।

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