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डर्टी टॉक मामला : जाट कॉलेज के पूर्व प्राचार्य पर दर्ज एफआईआर कैंसिल

3 वर्ष पहले
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सीआरएम जाट कॉलेज की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ डर्टी टॉक करने के मामले में पुलिस ने कॉलेज के पूर्व प्राचार्य इंद्र सिंह लाखलान पर दर्ज एफआईआर को कैंसिल कर दिया है।

पुलिस का तर्क है कि इस मामले में आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। बता दें कि सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक असिस्टेंट प्रोफेसर की शिकायत पर प्राचार्य इंद्र सिंह लाखलान के विरुद्ध धारा 294 और 509 के तहत केस दर्ज किया था।

करीब 15 दिन तक आरोप-प्रत्यारोप और डीएसपी हेड क्वार्टर द्वारा दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने के बाद उक्त एक्शन लिया था। इसके कुछ दिन बाद प्राचार्य ने फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हुए पुलिस को प्रार्थना-पत्र दिया था। इसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए मामले में आरोप निराधार पाते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया है। सिविल लाइन थाना एसएचओ मनोज कुमार का कहना है कि तफ्तीश के दौरान प्रकरण में असिटेंट प्रोफोसर के आरोप से संबंधित सबूत नहीं मिले, जिसके कारण एफआईआर को कैंसिल किया है।

असि. प्रोफेसर ने पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप

असिस्टेंट प्रोफेसर का कहना है कि पुलिस ने मामले में पक्षपात किया है। मेरे साथ डर्टी टॉक हुई। केस दर्ज हुआ लेकिन सबूत न मिलने का हवाला देकर एफआईआर को कैंसिल कर दिया। इस मामले में न्याय के लिए अब कोर्ट की शरण में जाऊंगी। पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की। जब जांच के बाद केस दर्ज किया था तो कैंसिल करने पर सवाल तो खड़े होंगे।

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